Saturday 9 February 2019

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की कोई जरुरत नहीं


क्या हर साल जनवरी, फरवरी या मार्च में आप टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करतें हैं ? क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो हर साल एक नए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते रहते हैं? आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला | यानि कि आप को इस इन्वेस्टमेंट से टैक्स बचाने की कोई जरुरत ही नहीं है | 
क्या आपने ये मालुम करने  की कोशिश की कि आपको इस इन्वेस्टमेंट की जरुरत है भी की नहीं | जिस सेक्शन 80 C में फायदा पाने के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शायद उसकी लिमिट कई अन्य तरीकों से पहले ही पूरी हो चूकी हो, तो आपका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं होगा |

बहुत ही काम लोग सेक्शन 80 C के सारे विकल्पों को जानकर निवेश का फैसला कर लेते हैं | ये इनकम टैक्स का ऐसा प्रावधान है जो डिडक्शन के माध्यम से आपको अपना टैक्सेबल इनकम कम करने में मदद करता है | अगर आपका टैक्सेबल इनकम कम होता है तो जाहिर सी बात है की आपको कम टैक्स भी देना होगा | इसलिए पहले ये समझना ज्यादा जरुरी है कि सेक्शन 80C में आप क्या क्या कर सकते हैं |

इसके तहत आप कुछ चुने हुए इंवेस्टमेंट्स और खर्चो के लिए डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं | इसमें ज्यादा से ज्यादा आप हर फाइनेंसियल ईयर में आप डेढ़ लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं | अगर सारे माध्यमों से आप डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा पैसा खर्च या इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा |

अगर आप 30 या उससे ऊपर के आयु वर्ग में हैं, तो तो ज्यादा संभावना है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरुरत नहीं होगी | आइये जानते हैं कैसे | अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो ज्यादा सम्भावना होगी कि, आप अपने बेसिक सैलरी का 12 % EPF में, या 10 % NPS में, निवेश कर रहे होंगे | अगर आप हर महीने 3,000 रुपये EPF में कटवा रहे हों, तो साल भर में ये राशि 36,000 रुपये हो जायेगी | 
सेक्शन 80 C में इन्वेस्टमेंट के आलावा आपको होम लोन के मूल राशि की वापसी पे और बच्चों के स्कूल फी पे भी डिडक्शन का फायदा मिलता है | ऐसे ही अगर आप होम लोन का औसतन 5,000 रुपये हर महीने मूल यानी प्रिंसिपल के रूप में भुगतान कर रहे हों, तो साल भर में ये राशि 60,000 रुपये हो जायेगी | अगर आपके दो बच्चे हैं, जो कि रेगुलर स्कूल जा रहे हों, और आप 2,000 रुपये हर बच्चे की फी भर रहे हों, तो ये राशि साल भर में 48,000 रूपए हो जायेगी |

शुद्ध जीवन बीमा यानी टर्म इन्शुरन्स, जो कि एक इन्वेस्टमेंट  ना होकर केवल एक जीवन बीमा होता है, वो भी आपको सेक्शन 80C का फायदा देता है | अगर आपने इसमें ५० लाख रूपए का लाइफ कवर ले रखा है तो ज्यादा संभावना है कि आप कम से कम 500 रुपये महीना या साल का 6000 रुपये प्रीमियम के तौर पे, भुगतान कर रहे होंगे |

इन सब खर्चों को मिलाके आप 80 C के डेढ़ लाख रुपये का लिमिट आराम से क्रॉस कर जाते हैं | यानी कि अगर आप इससे ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन का कोई फायदा नहीं होगा |

कुछ लोग जो कि ज्यादा EPF या NPS में योगदान कर रहे हों, वो बहुत पहले ही अपना 80C लिमिट क्रॉस कर जाएंगे | मेट्रो शहरो में रहने वाले ज्यादा तर लोग बच्चो की कहीं ज्यादा स्कूल फी भर रहे होंगे | ऐसे लोगों को भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की कोई जरुरत नहीं होगी | होम लोन में भी जो लोग ज्यादा बड़ी राशि, EMI में दे रहे होंगे, वो कहीं ज्यादा प्रिंसिपल का भुगतान कर रहे होंगे | 

ये ज्यादा उचित होगा कि आँख मूँद कर हर साल टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के बजाये आप हिसाब कर ले | इसलिए सबसे पहले आप अपने इन सारे खर्चो और योगदानो को जोड़ ले और तब अगर ये डेढ़ लाख रुपये के नीचे रहता है तभी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की सोंचे |

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कोई नुक्सान पहुंचाने वाली चीज नहीं है लेकिन फिर भी आपको हर इन्वेस्टमेंट एक सही मकसद एवं सही अनुशासन से  करना चाहिए तभी ये आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करने में मददगार साबित होता है |


1 comment:

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